राजधानी के एयरपोर्ट पर कस्टम अफसरों की पैनी नजर रहेगी। अगले सप्ताह पांच दिन तक इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया जाएगा। हज उड़ानों को लेकर कस्टम एवं सेंट्रल एक्साइज विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है। कस्टम एवं बैगेज क्लियरेंस की व्यवस्थाएं विभागीय अफसरों के हाथ में रहेंगी।
भोपाल से 17-21 सितंबर के बीच 5 फ्लाइट्स 1260 यात्रियों को लेकर अंतरराष्ट्रीय उड़ान भरेंगे और सीधे सऊदी अरब के जेद्दा शहर जाएंगे। एक महीने बाद यही यात्री वापस भी करेंगे, तब भी कस्टम विभाग यही व्यवस्थाएं जुटाएगा। विभागीय अफसरों ने आईएसएफ एवं ब्यूरो ऑफ इमीग्रेशन के साथ कवायद शुरू कर दी है। कस्टम कमिश्नर डॉ. डीके वर्मा कहते हैं कि उड़ानों के दौरान विभाग की ओर बड़ी संख्या में अफसरों को तैनात करेंगे। कस्टम क्लियरेंस के अलावा इमिग्रेशन एवं सीआईएसएफ की अनापत्ति लेनी होगी।
बढ़ गया लगेज एलाउंस
बजट में केन्द्र सरकार ने हज यात्रियों के लिए लगेज एलाउंस की राशि 10 हजार बढ़ा दी है। अब 45 हजार रु. कीमत तक का सामान हर यात्री बिना किसी ड्यूटी भुगतान किए ला सकता है। लैपटॉप, कम्प्यूटर, 2 बोतल विदेशी शराब एवं 200 सिगरेट लाने की अनुमति दी गई है। यात्री 10 हजार रु. से ज्यादा नहीं ले जा सकता। यदि उसके पास पांच हजार अमेरिकी डॉलर से ज्यादा रकम है तो कस्टम विभाग को डिक्लेरेशन फार्म भर कर देना होगा।
तो लगेगी ड्यूटी
अंतरराष्ट्रीय उड़ान में यात्री के पास ट्रेवलर्स चेक हैं और 10 हजार डॉलर से ज्यादा है तो उसे कस्टम डिक्लेरेशन फार्म (सीडीएफ) भरना अनिवार्य किया गया है। यही नियम उसकी ज्वेलरी पर भी लागू होता है, यदि उसने अपने कीमती आभूषणों का ब्यौरा नहीं दिया तो उस पर 36.05 प्रतिशत बैगेज ड्यूटी लग सकती है।
इन पर है प्रतिबंध
कस्टम एक्ट 1962 के अनुसार किसी तरह के हथियार, विस्फोटक, नशीला पदार्थ, नकली मुद्रा (एफआईसीएन) अथवा बेशकीमती ज्वेलरी अपने साथ ले जाने पर प्रतिबंध है। इन सामग्रियों को छिपा कर ले जाने की कोशिश अपराध माना गया है।
भोपाल से 17-21 सितंबर के बीच 5 फ्लाइट्स 1260 यात्रियों को लेकर अंतरराष्ट्रीय उड़ान भरेंगे और सीधे सऊदी अरब के जेद्दा शहर जाएंगे। एक महीने बाद यही यात्री वापस भी करेंगे, तब भी कस्टम विभाग यही व्यवस्थाएं जुटाएगा। विभागीय अफसरों ने आईएसएफ एवं ब्यूरो ऑफ इमीग्रेशन के साथ कवायद शुरू कर दी है। कस्टम कमिश्नर डॉ. डीके वर्मा कहते हैं कि उड़ानों के दौरान विभाग की ओर बड़ी संख्या में अफसरों को तैनात करेंगे। कस्टम क्लियरेंस के अलावा इमिग्रेशन एवं सीआईएसएफ की अनापत्ति लेनी होगी।
बढ़ गया लगेज एलाउंस
बजट में केन्द्र सरकार ने हज यात्रियों के लिए लगेज एलाउंस की राशि 10 हजार बढ़ा दी है। अब 45 हजार रु. कीमत तक का सामान हर यात्री बिना किसी ड्यूटी भुगतान किए ला सकता है। लैपटॉप, कम्प्यूटर, 2 बोतल विदेशी शराब एवं 200 सिगरेट लाने की अनुमति दी गई है। यात्री 10 हजार रु. से ज्यादा नहीं ले जा सकता। यदि उसके पास पांच हजार अमेरिकी डॉलर से ज्यादा रकम है तो कस्टम विभाग को डिक्लेरेशन फार्म भर कर देना होगा।
तो लगेगी ड्यूटी
अंतरराष्ट्रीय उड़ान में यात्री के पास ट्रेवलर्स चेक हैं और 10 हजार डॉलर से ज्यादा है तो उसे कस्टम डिक्लेरेशन फार्म (सीडीएफ) भरना अनिवार्य किया गया है। यही नियम उसकी ज्वेलरी पर भी लागू होता है, यदि उसने अपने कीमती आभूषणों का ब्यौरा नहीं दिया तो उस पर 36.05 प्रतिशत बैगेज ड्यूटी लग सकती है।
इन पर है प्रतिबंध
कस्टम एक्ट 1962 के अनुसार किसी तरह के हथियार, विस्फोटक, नशीला पदार्थ, नकली मुद्रा (एफआईसीएन) अथवा बेशकीमती ज्वेलरी अपने साथ ले जाने पर प्रतिबंध है। इन सामग्रियों को छिपा कर ले जाने की कोशिश अपराध माना गया है।
Source: MP Hindi News and Chhattisgarh News
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