22 साल पुराने प्रेम संबंध में हुई पुत्री को लेकर बुधवार को कुटुम्ब न्यायालय ने डीएनए टेस्ट का आदेश दिया है। महिला ने कहा पहले आरोपी प्रेमी उसे भरण-पोषण देता था, लेकिन अब वह मुकर गया। उधर आरोपी ने महिला और उसकी बच्ची को पहचानने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने मुख्य चिकित्सका अधिकारी को पत्र लिखकर जवाब मांगा है कि इंदौर में ऐसे कौन-से शासकीय चिकित्सालय हैं, जहां डीएनए टेस्ट होता है? न्यायाधीश भारती बघेल ने सुनवाई की।
1992 में सुखलिया की रहने वाली युवती का स्कीम-94 में रहने वाले रमेश वर्मा से प्रेम संबंध बने। वर्तमान में रमेश देवास की ओरिएंटल इंश्यूरेंस कंपनी में कैशियर हैड के पद पर है। वह उसे शादी के लिए कहता था, लेकिन मुकर गया। उसका कहना था कि लोक लज्जा और सामाजित दायित्व के चलते उसे अन्य महिला से शादी करनी होगी। युवति ने हामी भरी तो उसने वचन दिया कि वह जिंदगीभर उसका और उससे जन्मी पुत्री का भरण-पोषण करेगा। तब से वह स्वेच्छा से लगातार भरण पोषण दे रहा था, लेकिन 2012 से इंकार कर दिया।
संबंध है तो करवाएं डीएनए
रमेश ने कोर्ट में साफ कहा कि उसके महिला से कभी संबंध थे ही नहीं तो बच्ची उसकी कैसे होगी। इस पर महिला ने वकील विशाल शर्मा और मनीष यादव के माध्यम से धारा-45 के तहत आवेदन लगाकर पुत्री और रमेश का डीएनए टेस्ट करवाने की मांग की।
1992 में सुखलिया की रहने वाली युवती का स्कीम-94 में रहने वाले रमेश वर्मा से प्रेम संबंध बने। वर्तमान में रमेश देवास की ओरिएंटल इंश्यूरेंस कंपनी में कैशियर हैड के पद पर है। वह उसे शादी के लिए कहता था, लेकिन मुकर गया। उसका कहना था कि लोक लज्जा और सामाजित दायित्व के चलते उसे अन्य महिला से शादी करनी होगी। युवति ने हामी भरी तो उसने वचन दिया कि वह जिंदगीभर उसका और उससे जन्मी पुत्री का भरण-पोषण करेगा। तब से वह स्वेच्छा से लगातार भरण पोषण दे रहा था, लेकिन 2012 से इंकार कर दिया।
संबंध है तो करवाएं डीएनए
रमेश ने कोर्ट में साफ कहा कि उसके महिला से कभी संबंध थे ही नहीं तो बच्ची उसकी कैसे होगी। इस पर महिला ने वकील विशाल शर्मा और मनीष यादव के माध्यम से धारा-45 के तहत आवेदन लगाकर पुत्री और रमेश का डीएनए टेस्ट करवाने की मांग की।
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